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राष्ट्रीय

News by Neha   05 Apr, 2025 12:44 PM

Waqf Ammendment Bill 2025: वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने से केवल एक कदम दूर है। इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास कर दिया गया है। इस बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन बता रहा हैं। वहीं सरकार का दावा है कि इस बिल से वक्फ के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। आइए जानते हैं कि पुराना वक्फ एक्ट 1995 क्या था, नए वक्फ संशोधन बिल में क्या बदलाव किए और ये बदलाव क्यों जरूरी थे। 

1. क्या है वक्फ एक्ट 1995 ? 

वक्फ एक्ट 1995 भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है। इससे पहले, 1954 में वक्फ एक्ट लागू किया गया था, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम ने वक्फ बोर्डों को अधिक अधिकार प्रदान किए, जिससे वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण प्रभावी ढंग से किया जा सके। हालांकि इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर वक्फ वर्तमान में पूरे देश में सबसे बड़ा भूमि धारक बन गया है। वक्फ बोर्ड भारत में रेलवे और रक्षा विभाग के बाद तीसरे सबसे बड़े भूमिधारक हैं। रेलवे ओर रक्षा विभाग तो सरकारी भूमि धारक यानी वक्फ एक ऐसी संस्था है जिसके पास पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीन है। 

2. वक्फ के पास पूरे देश में कितनी वैध और अवैध प्रॉपर्टी हैं?

भारत में वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 39 लाख एकड़ जमीन है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत है। भारत में शीर्ष तीन भूमिधारकों में से दो, सशस्त्र बलों और रेलवे की संयुक्त भूमि जोत, वक्फ बोर्डों के अधीन 39 लाख एकड़ से भी कम है।

पहले के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में वक्फ बोर्ड 9.4 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली 8.72 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। हालांकि, बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्डों के अधीन संयुक्त भूमि जोत 39 लाख एकड़ है। ये आंकड़े वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में चुनौतियों को दर्शाते हैं।

अमित शाह ने बुधवार को कहा, "1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 18 लाख एकड़ जमीन थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन करने के बाद 2013 से 2025 के बीच इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जोड़ दी गई।"

3. वक्फ को कितना किराया मिलता है?

अलग अलग राज्यों में वक्फ ने अपनी हजारों एकड़ संपत्तियों को बड़ी बड़ी कंपनियों को लीज पर दे रखा है, जो कि अवैध है, क्योंकि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल केवल इस्लामिक कार्यों के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए किया जाना चाहिए। अन्य संपत्तियों से होनी वाली कमाई भी लगभग न के बराबर है। उदाहरण के लिए जिन जमीनों से 20 से 25 हजार का मुनाफा होना चाहिए, उस से केवल 1200 या 1500 रुपए प्राप्त होते हैं।

4. वक्फ संशोधन बिल 2025 में क्या बदलाव हुए हैं?

वक्फ संशोधन बिल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाना है। इन बदलावों में शामिल हैं।

वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव: बोर्ड में महिलाओं और गैर-मुस्लिम विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रावधान, जिससे विविधता और विशेषज्ञता बढ़ेगी।

संपत्तियों का सत्यापन: वक्फ बोर्ड को संपत्तियों का सत्यापन जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कराना होगा, जिससे संपत्तियों के स्वामित्व और स्थिति की स्पष्टता सुनिश्चित होगी।

अवैध कब्जों पर कार्रवाई: अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और बिना वैध दस्तावेजों के संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

ऑडिट और निगरानीः वक्फ संपत्तियों का ऑडिट और निगरानी सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे वक्फ बोर्ड में हो रहे किसी भी तरह भ्रष्टाचार का पता लगाया जा सके। 

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