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राष्ट्रीय

News by Neha   01 May, 2024 05:32 AM

Patanjali Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) को छह साल तक पतंजलि उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई और कहा कि उसे अदालत के प्रति ईमानदार रहना होगा अगर वह सहानुभूति चाहते है।

उन्होंने कहा, "और ईमानदार होने का मतलब है कि आप खुलासा करें... यहां देखिए, मैं बहुत छोटा हूं, मैं दबाव में था। यह भी ईमानदारी है। अगर आप सहानुभूति चाहते हैं, तो ईमानदार रहें।"

 

एजेंसी का बयान

हलफनामे में, एजेंसी ने कहा कि उसने 15 अप्रैल को आचार्य बालकृष्ण के नेतृत्व वाली दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सूचित किया था कि उनके 14 उत्पादों के निर्माण लाइसेंस ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स नियमों के बार-बार उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिए गए हैं।

 

पतंजलि ने मांगी सार्वजनिक माफी 

इस बीच, पीठ ने कहा कि "कार्यवाही का सामना कर रहे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापनों पर समाचार पत्रों में प्रकाशित अपनी सार्वजनिक माफी में सुधार दिखाया है"।

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