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FIR Against Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपा की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने संसद में हाथापाई के मामले में राहुल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता के खिलाफ बीएनएस 117,125,131,3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
गुरुवार को भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। इस शिकायत में राहुल पर संसद परिसर में हाथापाई के दौरान मारपीट और उकसावे का आरोप लगाया गया था।
हत्या के आरोप में FIR
इसके अलावा भाजपा ने राहुल गांधी को हत्या के प्रयास और अन्य आरोपों के तहत आरोपी बनाने की मांग की थी। भाजपा की ओर से सांसद हेमंग जोशी, अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत सौंपी। अनुराग ठाकुर ने मामले की जांच और बीएनएस की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
संसद में क्या हुआ?
गुरुवार को संसद भवन के मकर द्वार के पास सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य आमने-सामने आ गए और बीआर अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान विपक्ष और एनडीए सांसदों के बीच हुई धक्का-मुक्की में पूर्व मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। प्रताप चंद्र सारंगी ने राहुल गांधी पर उन्हें धक्का देने का आरोप लगाया था।
दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। कांग्रेस ने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।