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Men get to marry 9 year old girl: बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के प्रयास पूरी दुनिया में चल रहे हैं। कुछ हद तक इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई देश ऐसे हैं जो बाल विवाह को वैध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इराक की। इराक देश में विवाह कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर सिर्फ 9 साल कर दी जाएगी।
अगर इराक में यह संशोधन पारित हो जाता है, तो न सिर्फ शादी की उम्र कम हो जाएगी, बल्कि महिलाओं के तलाक, बच्चों की कस्टडी और संपत्ति जैसे विशेष अधिकारों पर भी रोक लग जाएगी। इस संशोधन को कानून 188 के तहत लागू करने पर जोर है, जिसे साल 1959 में पेश किया गया था। इस कानून को पश्चिम एशिया के सबसे प्रगतिशील कानूनों में से एक माना जाता था।
इराक में शिया पार्टियों के गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि यह संशोधन इस्लामी शरिया कानून के तहत है और इसका मकसद छोटी लड़कियों की सुरक्षा करना है। खास बात यह है कि इराकी महिला समूह के लगातार विरोध के बावजूद इराकी सरकार इस कानून को पारित करना चाहती है।
यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार इराक में बाल विवाह पहले से ही काफी प्रचलित है और करीब 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु में हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इस संशोधन से युवा लड़कियों के प्रति यौन और शारीरिक हिंसा का खतरा बढ़ जाएगा और वे शिक्षा और रोजगार तक पहुंच से वंचित हो जाएंगी।