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Cash For Vote: रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने वाले विधायकों की अब लंका लगने वाली है।के क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने 1988 के फैसले को पलट दिया है। जिसके साथ ही नहीं जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते है!
नरसिम्हा राव के फैसले को पलटा
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। 1998 के फैसले में कहा गया था कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे से छूट होगी। बता दें कि, 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता।