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बिहार

News by Shubham   23 Jul, 2023 15:37 PM

Bihar Baton Charge: बिहार की राजनीति अभी देश की सबसे गर्म राजनीति मानी जा रही है। जहां 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेताओं पर हुए लाठीचार्ज और एक जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत के मामल ने एक बार फिर से  तुल पकड़ ली है। बता दें कि, भाजपा महामंत्री विजय सिंह मामले में एक बार फिर से परिवाद दायर हुआ है।  मिली जानकारी के अनुसार यह परिवाद पटना सिविल कोर्ट में दायर की गई है। जिसके बाद खबर ये सामने आ रही है कि, एक साथ 12 परवादियों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना एसएसपी राजीव मिश्रा, एएसपी काम्या मिश्रा, डीएसपी विधि व्यवस्था और कोतवाली थानेदार के खिलाफ शिकायत की है। IPC की धारा 307, 323, 324, 354A, 354A के तहत परिवाद दायर किया गया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, क्या है संकेत? 

बता दें कि,भाजपा कार्यकर्ताओं पर हुए लाठी चार्ज के बाद भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा समेत करीब दर्जनभर लोगों ने पटना सिविल कोर्ट में परिवाद दायर किया है। जिसमें सभी अभियुक्तों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से की गई है। जिसके बाद उनका कहना है कि, लाठीचार्ज में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए थे। भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी सिर फट गया था। हालांकि, सांसद पर लाठीचार्ज का मामला सांसद में उठाया गया था। इस मामले में संसद में जवाब भी मांगा गया है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पटना पुलिस ने बर्बर तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाईं थी। इसमें भाजपा के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय सिंह की मौत हो गई थी। 

सुप्रीम कोर्ट के बाद कोतवाली थाने में हुआ था आवेदन दर्ज

ज्ञात हो कि, भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद सिविल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नीतीश सरकार के खिलाफ परिवाद दायर की गई थी। इसके बाद पटना के कोतवाली थाने में लिखित आवेदन दिया गया था। 16 जुलाई यानी रविवार को भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू, विधायक जीवेश कुमार और राजेश सिंह राजू कोतवाली थाना पहुंचे। राजेश सिंह राजू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ हत्या एवं अन्य आरोपों में लिखित आवेदन दिया था। हालांकि, कोतवाली थाने में FIR दर्ज नहीं की गई थी।

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