अशोका यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार प्रोफेसर की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

चुनाव

News by Neha   26 Apr, 2024 16:57 PM

EVM VVPAT: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग करके डाले गए वोटों का वोटर वेरीफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) का क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में दो सहमति वाले फैसले सुनाये।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें चुनावों में मतपत्रों का सहारा लेने की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश-

  1. चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को  मतदान एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए और 45 दिनों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 
  2. नियंत्रण इकाई, मतपत्र इकाई और वीवीपीएटी इंजीनियरों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। कंपनियां परिणामों की घोषणा के सात दिनों के भीतर किए जाने वाले लिखित अनुरोध पर गिनती के परिणाम पोस्ट करती हैं।

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