Share this link via
Or copy link

India Railway: भारतीय रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया है। जिसमें ट्रेन दुर्घटनओं के चलते मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को भुगतान की जाने वाली अब पहले के मुताबिक 10गुना बढ़ा दी गई है। जहां परिपत्र में जानकारी देते हुए कहा गया है कि, मृत यात्रियों के परिवार वालों को 5 लाख रुपये जबकि गंभीर रुप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं साधारण चोट वाले यात्रियों को 50 हजार रुपये मिलेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि, पहले यह अनुग्रह राशि क्रमश: 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 5 हजार रुपये थी।
इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने एक और मामले में यह स्पष्ट किया है कि, अब से मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना,ओवर हेड इक्विपमेंट द्वारा करंट लगने वाले व्यक्तियों के सड़क उपयोगकर्ताओं को कोई अनुग्रह राहत नहीं दी जायेंगी। बता दें कि, रेलवे अधिनियम,1989 में ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है।