Share this link via
Or copy link

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट द्वारा केजरीवाल को सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए आप प्रमुख की गिरफ्तारी में प्रवर्तन निदेशालय की देरी पर भी उंगली उठाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अगस्त 2022 में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, "करीब डेढ़ साल तक वह वहां थे...गिरफ्तारी बाद में या पहले भी की जा सकती थी। 21 दिन यहां या वहां से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।"
केजरीवाल ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए जेल से रिहाई की मांग की थी। श्री केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।